भगोड़े विजय माल्या की बढ़ी मुश्किल, सेबी का बड़ा एक्शन, मार्केट में 3 साल तक किसी भी तरह का लेन-देन पर रोक

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भारतीय बैंकों का हजारों करोड़ लेकर विदेश फरार हो चुके भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ सेबी ने बड़ी कार्रवाई की है. बाजार रेग्यूलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने किंगफिशर के मालिक विजया माल्या (Vijay Mallya) पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे 3 सालों के लिए मार्केट में किसी भी तरह के लेन-देन के लिए बैन कर दिया है.

माल्या पर सेबी की कार्रवाई
सेबी ने विजय माल्या पर तीन सालों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. सेबी ने कहा कि विजय माल्या के सिक्योरिटीज मार्केट में एक्सेस पर रोक लगाई जाती है. सेबी ने माल्या के किसी भी तरह से यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सिक्योरिटीज के खरीदने, बेचने या किसी भी प्रकार की डीलिंग करने या सिक्योरिटीज मार्केट के साथ किसी भी तरह के लेनदेन पर रोक लगा दी है.

भगोड़े विजय माल्या पर 26 जुलाई 2024 को जारी अपने आदेश में सेबी ने कहा कि विजय माल्या भारतीय बाजार में लिस्टेड किसी भी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई निवेश नहीं कर सकेगा. उस से किसी भी तरह से जुड़ नहीं सकेगा. इस दौरान किसी भी उसकी सिक्योरिटीज होल्डिंग को फ्रीज करने का फैसला किया गया है.

दरअसल सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विजय माल्या एफआईआई रेग्यूलेशन के फ्रेमवर्क का उल्लंघन करते हुए अपनी ही ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में धोखाधड़ी करते हुए डील कर रहा है. विजय माल्या के इस कदम से निवेशकों को झटका लग सकता है. सेबी ने जांच में पाया कि माल्या ने हर्बर्टसन और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के शेयरों में ट्रेड करने का तरीका ढूंढ निकाला था. इस पर लगाम लगाने के लिए सेबी ने तीन साल के लिए उसे प्रतिबंधित कर दिया है.