संसद में पेश होंगे तीन बिल: गंभीर अपराध में मंत्री पद से हटेंगे
नई दिल्ली। केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में बुधवार को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिल पेश करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन बिलों को लोकसभा में पेश करेंगे। इन बिलों का उद्देश्य गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को पद से हटाने का कानून बनाना है।
अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर अपराधों में गिरफ्तार होता है और उन्हें पांच साल की जेल की सजा हो सकती है, तो लगातार 30 दिन हिरासत में रहने के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा।
तीनों बिलों के नाम हैं:
1. गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज (संशोधन) बिल 2025
इस बिल के तहत अगर कोई मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और पांच साल की सजा का सामना कर सकता है, तो 30 दिनों की हिरासत के बाद उसे पद से हटा दिया जाएगा।
2. 130वां संविधान संशोधन बिल 2025
सरकार ने बताया कि वर्तमान संविधान में ऐसे किसी प्रावधान की कमी है। गंभीर आपराधिक आरोपों के बावजूद मंत्रियों को बचाया जा सकता है। इस बिल में अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन किया जाएगा।
3. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) बिल 2025
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में मुख्यमंत्री या मंत्री को गंभीर अपराध में गिरफ्तार होने पर हटाने का प्रावधान नहीं था। इस बिल के तहत धारा 54 में संशोधन किया जाएगा, जिससे हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में पद से हटाने की व्यवस्था होगी।
