नए साल से बदल जाएंगे ये न‍ियम, एलपीजी स‍िलेंडर से लेकर पेंशन तक, जाने आप पर कैसे पड़ेगा इसका असर

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नए साल कल से शुरू हो जाएगा और 1 जनवरी, 2025 से देशभर में कई अहम बदलाव होने वाले हैं. कल से होने वाले इन बदलावों का म‍िड‍िल क्‍लास पर सीधा असर पड़ेगा. बदलावों के इन क्रम में एलपीजी के दाम से लेकर जीएसटी स‍िस्‍टम के तहत नए नियम लागू होने से हैं. आइए यहां जानते हैं कल से होने वाले कुछ बदलावों के बारे में व‍िस्‍तार से-

1 जनवरी 2025 से घरेलू और कमर्श‍ियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बदलाव होने की उम्‍मीद है. कमर्श‍ियल एलपीजी स‍िलेंडर की कीमत में प‍िछले कई महीनों से उतार-चढ़ाव देखने को म‍िल रहा है. जबकि 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम स्थिर हैं. इसके अलावा एटीएफ (ATF) की कीमत में भी बदलाव हो सकता है और इसका असर जनवरी में हवाई किराये पर पड़ सकता है.

ईपीएफओ (EPFO) से जुड़े न‍ियम में 1 जनवरी, 2025 से बदलाव हो रहा है. नए न‍ियम के तहत ईपीएफओ के पेंशनर्स देशभर में किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं. इससे पेंशन निकासी ज्‍यादा सुविधाजनक और आसान हो जाएगी, क्योंकि अब क‍िसी अत‍िर‍िक्‍त सत्यापन की जरूरत नहीं होगी, जिससे पेंशनर्स का प्रोसेस आसान हो जाएगा.

1 जनवरी, 2025 से फीचर फोन के यूजर्स के ल‍िए यूपीआई 123पे (UPI 123Pay) के लिए लेनदेन की ल‍िम‍िट में इजाफा हो जाएगा. आपको बता दें यूपीआई 123पे, बेस‍िक फोन पर ऑनलाइन पेमेंट की अनुमति देता है. ट्रांजेक्‍शन ल‍िम‍िट 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये कर दी जाएगी. इसके बाद फीचर फोन पर यूपीआई के जर‍िये बड़े लेनदेन करना आसान हो जाएगा.

1 जनवरी, 2025 से सेंसेक्स, सेंसेक्‍स-50 और बैंक्‍स की एक्सपायरी डेट पर बड़ा बदलाव लागू होगा. इन सूचकांक की अभी तक एक्‍सपायरी शुक्रवार को होती थी, यह अब मंगलवार को होगी. इसके अलावा, त‍िमाही और छमाही कॉन्‍ट्रैक्‍ट अब संबंधित महीने के अंतिम मंगलवार को एक्‍सपायर होंगे. जबकि निफ्टी 50 के मंथली कॉन्‍ट्रैक्‍ट की एक्‍सपायरी गुरुवार को समाप्त होगी.

एग्रीकल्‍चर सेक्‍टर को बढ़ावा देने के लि‍ए किसान अब 1 जनवरी, 2025 से बिना किसी गारंटी के 2 लाख रुपये तक के लोन के लिए पात्र होंगे. पहले यह ल‍िमि‍ट 1.6 लाख रुपये की थी. इस ल‍िम‍िट को बढ़ावा देने से किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए पहले से ज्‍यादा पैसा म‍िल सकेगा, जिससे उत्पादकता और आजीविका दोनों में सुधार होगा.

जनवरी 2025 से शुरू होकर, व्यवसायों को जीएसटी पोर्टल तक पहुंचने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) अपनाने की जरूरत होगी. स‍िक्‍योर‍िटी की इस एक्‍सट्रा लेयर के लिए ओटीपी जैसे एक्‍सट्रा अथॉटेंकेशन वेर‍िफ‍िकेशन की जरूरत होगी. इसके अलावा ई-वे बिल (E-Way Bills) केवल पिछले 180 दिन के अंदर जारी किए गए दस्तावेजों के लिए ही जेनरेट क‍िये जा सकेंगे.