
झारखंड/रायपुर: झारखंड में 1 सितंबर 2025 से नई उत्पाद नीति लागू की जा रही है, जिसके तहत राज्य की खुदरा शराब दुकानों का संचालन अब निजी हाथों में होगा। इसके लिए उत्पाद विभाग ने पूरी प्रक्रिया की समय-सारिणी जारी कर दी है।
12 अगस्त को आएंगे ई-लॉटरी के नतीजे
नई नीति के तहत 26 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन लॉटरी आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 12 अगस्त को ई-लॉटरी के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चयनित आवेदकों को 20 अगस्त तक खुदरा उत्पाद दुकानों के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे।
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28 अगस्त तक जेएसबीसीएल वॉलेट से जुड़ेंगी दुकानें
लाइसेंस जारी होने के बाद, राज्य के सभी जिलों में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के गोदाम खोले जाएंगे और कर्मियों की तैनाती की जाएगी। 28 अगस्त तक सभी खुदरा दुकानें JSBCL वॉलेट से जोड़ी जाएंगी ताकि 1 सितंबर से सभी दुकानें पूरी तरह से क्रियाशील हो सकें।
नई नीति के साथ पुराने आदेश होंगे रद्द
नई उत्पाद नीति लागू होते ही शराब बिक्री से संबंधित पहले जारी सभी आदेश स्वतः निरस्त हो जाएंगे। ज्ञात हो कि इस नीति को मई में कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी। तब तक प्लेसमेंट एजेंसियों को 30 जून तक खुदरा शराब बिक्री के संचालन के लिए समय दिया गया था।
फिलहाल JSBCL के अधीन रहेगा संचालन
नई नीति पूरी तरह लागू होने तक खुदरा शराब दुकानों का संचालन झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) के अधीन ही रहेगा। दुकानों का ऑडिट और अन्य व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद संचालन निजी लाइसेंसधारियों को सौंपा जाएगा।