दिल्ली / देश में कोरोना के इलाज की भारी भरकम कीमतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता दिखाई है | शीर्ष अदालत ने कोरोना महामारी के इलाज पर खर्च के मुद्दे पर केंद्र सरकार को एक सप्ताह के भीतर सभी राज्यों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र से कहा कि वह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को इस मुद्दे पर योजना लेकर आने को कहे।
शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य इस संबंध में विभिन्न राज्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियमों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विधेयक, 2009 से मदद ले सकती है। हालांकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है लेकिन महामारी के मद्देनजर केंद्र के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दिशानिर्देश जारी करने का अधिकार प्राप्त है।
अदालत ने साथ ही केंद्र सरकार को दूसरे चरण में राज्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों की बैठक के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का संकलन कर व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।
शीर्ष अदालत वकील सचिन जैन व अन्य द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें केंद्र सरकार को निजी और कारपोरेट अस्पतालों में कोविड -19 से संक्रमित रोगियों के इलाज खर्च को रेगुलेट करने का निर्देश देने की गुहार लगाई गई है।