दिल्ली वेब डेस्क / छत्तीसगढ़ , महाराष्ट्र और राजस्थान में सोनिया गांधी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर को ख़ारिज करने की अर्णव गोस्वामी की याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है | अर्णव गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में सोनिया गांधी पर की गयी कथित टिप्पणी पर उनके खिलाफ दायर एफआईआर खारिज किया जाए, साथ ही सभी प्रकरण को मुंबई ट्रांसफर किया जाए।
इस पर माननीय न्यायालय ने कहा कि “अनुच्छेद 32 के तहत FIR पर कोई सुनवाई नहीं हो सकती। याचिकाकर्ता के पास सक्षम अदालत के समक्ष उपाय अपनाने की स्वतंत्रता है।” पीठ ने हालांकि 24 अप्रैल को पारित पहले के अंतरिम आदेश की पुष्टि की है, जिसमें कई FIR को एक साथ कर मुंबई में ट्रांसफर किया गया था। 24 अप्रैल को दी गई अंतरिम सुरक्षा को FIR के संबंध में उचित उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए तीन और सप्ताह बढ़ा दिया गया है। मुंबई पुलिस आयुक्त को उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक और निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई के एक ही कारण पर उनके खिलाफ कोई और FIR नहीं होनी चाहिए, और टीटी एंटनी के मामले के आधार पर बाद में होने वाली FIR को रद्द कर दिया।