नई दिल्ली। एनजीओ विदेशी फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है।
हालांकि एनजीओ पर विदेशी चंदे धन की प्राप्ति और इस्तेमाल पर लगी नई शर्तें लागू रहेंगी। इसके अलावा नई शर्त के मुताबिक-एसबीआई खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य है। संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है।