दिल्ली / शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर मामलो के आरोपी और निलंबित एडीजी मुकेश गुप्ता के मामले की सुनवाई हुई | कार्रवाई के दौरान राज्य सरकार और EOW ने आरोपी मुकेश गुप्ता के द्वारा अंजाम दिए गए अपराधों पर अपना पक्ष लिखित रूप से अदालत को सौंपा | पेश की गई दलीलों और तथ्यों का जवाब देने के लिए आरोपी के वकील ने अदालत से पर्याप्त समय की मांग की | इसे स्वीकारते हुए अदालत ने आरोपी को चार हफ़्तों का समय दिया है | जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ शासन ने आरोपी मुकेश गुप्ता के दांवपेचों को भांपते हुए उसके गैर क़ानूनी कार्यों से अदालत को अवगत कराया | दस्तावेजों में आरोपी मुकेश गुप्ता के खिलाफ दर्ज इबारतों पढ़कर उनके वकील की आँखे फटी की फ़टी रह गई | उन्होंने इन तथ्यों के जवाब के लिए अदालत से पर्याप्त वक्त की मांग की | इसे स्वीकारते हुए अदालत ने चार हफ़्तों की मोहलत दी |
बताया जाता है कि आरोपी एडीजी मुकेश गुप्ता के काले कारनामों की फेहरिस्त लेकर शिकायतकर्ता माणिक मेहता भी ने अदालत का रुख किया था | माणिक मेहता अपने साथ आरोपी मुकेश गुप्ता के गुनाहों की तथ्यात्मक रिपोर्ट लेकर अदालत में पहुंचे थे | उनकी दलील थी कि आरोपी मुकेश गुप्ता के कारनामों की जांच होना जरुरी है | लिहाजा अदालत वैधानिक कार्रवाई का आदेश जारी करे | हालांकि उन्हें अदालत में अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिल पाया |