छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इन 5 राइस मिलर्स को कलेक्टर ने दो वर्ष की कालावधि का जारी किया आदेश, नोटिस का जवाब नहीं देने और कस्टम मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने पर हुई कार्रवाई

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अंम्बिकापुर। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में इन 5 राइस मिलर्स को कलेक्टर ने दो वर्ष की कालावधि का जारी किया आदेश, नोटिस का जवाब नहीं देने और कस्टम मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने पर हुई कार्रवाई की गई है। सीतापुर, अम्बिकापुर, बतौली, दरिमा के 5 राइस मिलर्स हुए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।जारी आदेश में कहा कि गया है राज्य शासन के आदेश के तहत कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन हेतु समस्त राइस मिलों का कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराकर मिलिंग का कार्य किया जाना अनिवार्य है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित एफसीआई अरवा कस्टम मिलिंग हेतु अब तक

  • अम्बे राइस मिल कोटया दरिमा
  • बिमल राइस खड़धोवा थाना रोड बतौली
  • महादेवी राइस मिल सकालो अम्बिकापुर
  • महादेवी राइस मिल यूनिट – 3 सकालो अम्बिकापुर
  • विक्की राइस मिल-2 प्रतापगढ़ सीतापुर

निर्देश उपरांत भी कस्टम मिलिंग कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कस्टम मिलिंग का कार्य प्रारंभ किया गया जिससे छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की कण्डिका 3 (1) (3) 4 (3) तथा आदेश के अंतर्गत दिए गए निर्देश के उल्लंघन के कारण उक्त राइस मिल को दो वर्ष की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज की गई है।