छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोले जाने के निर्णय को हाईकोर्ट में मिली चुनौती , याचिका में दिया गया ये तर्क ?

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बिलासपुर / छत्तीसगढ़ में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है | भिलाई निवासी छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने ये याचिका लगाई है और सरकार के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना अभी समाज से खत्म नहीं हुआ है | स्कूल खुलने से बच्चे एक दूसरे के संपर्क में आएंगे.. जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग तो टूटेगी ही… बच्चों के कोरोना पीड़ित होने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में शासन का निर्णय गलत है |

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इस मामले में अर्जेंट हियरिंग कर 16 फरवरी को सुनवाई करने की मांग की गई है | इसके अलावा अभी बच्चों को वैक्सीनेशन किए बिना ही स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया गया है.. जो कि ठीक नहीं है… इस मामले पर याचिकाकर्ता की ओर से आज अर्जेंट हियरिंग करने का आग्रह कोर्ट से किया गया ।बता दे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने आज 15 फरवरी से 9वीं से 12वीं तक स्कूलों को खोले जाने का फैसला लिया है | अब देखना गौरतलब होगा की इस याचिका पर सरकार के तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा।