
महाराष्ट्र के एक सेशन कोर्ट ने एक्टर सैफ अली खान पर हमला मामले में सुनवाई की. आरोपी बांग्लादेशी नागरिक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. दरअसल, 30 वर्षीय आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम ने पिछले हफ्ते कोर्ट में याचिका दायर करते हुए यह दावा किया था कि उसने कोई अपराध नहीं किया है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है.
यह याचिका अतिरिक्त सेशन जस्टिस एएम पाटिल के समक्ष सुनवाई के लिए आई. आरोपी की पैरवी करने वाले वकील अजय गवली ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
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पुलिस ने हमले के दो दिन बाद शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था. जमानत याचिका में कहा गया कि मामले में जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है और केवल आरोप पत्र दाखिल किया जाना बाकी है. इसमें दावा किया गया है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे और हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा.
पुलिस ने जानकारी दी थी कि सैफ अली खान हमले मामले में आरोपी के पास से ड्राइविंग लाइसेंस मिला था, जिसपर उसका नाम शरीफुल इस्लाम लिखा है. पिता का नाम मोहम्मद रुहुल अमीन है और वह बांग्लादेश के बरिशाल शहर का रहने वाला है.
54 वर्षीय एक्टर सैफ अली खान पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में हमला हुआ था. उनके फ्लैट में घुसकर एक घुसपैठिये ने चाकू से कई बार वार किया था. इसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ की इमरजेंसी सर्जरी की गई थी. उनकी हालत सुधरने पर चार से पांच दिन बाद सैफ के छुट्टी दे दी गई थी.