सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अंतिम वर्ष के छात्रों को देने ही होंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम

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दिल्ली / यूनिवर्सिटीज में अंतिम वर्ष के एग्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है | सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि छात्रों को फाइनल इयर के पेपर देने ही होंगे | हालांकि, यह भी कहा गया है कि जिन राज्यों में अभी आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है वहां राज्य सरकार चाहें तो पेपर को टाल जरूर सकती हैं, लेकिन यह करवानी जरूर होंगी | साफ किया गया कि किसी भी छात्र को फाइनल इयर के पेपर के बिना प्रमोट नहीं किया जाएगा | 

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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने के‌ फैसले को सही ठहराया है | यूजीसी ने 30 सितंबर को यह परीक्षाएं आयोजित कराने का निर्णय लिया था | ‌जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले में कहा कि अदालत यूजीसी के छात्रों के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कराए, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत राज्यों में महामारी को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर सकते हैं | साथ ही अदालत ने कहा कि कोई भी राज्य अंतिम परीक्षा के बिना अंतिम वर्ष के छात्रों को बढ़ावा नहीं दे सकता है, जैसा कि यूजीसी द्वारा आदेश दिया गया है |