Gyanvapi Masjid Case: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब सुनवाई पर नहीं लगेगी रोक

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दिल्लीः वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट  ने बड़ा फैसला दिया है.अब  वाराणसी  जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई जारी रहेगी. इसी केस में आज  सुप्रीम कोर्ट  में ज्ञानवापी मस्जिद केस की सुनवाई रोकने वाली याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि अपनी बात हाईकोर्ट में रखने को कहा है. इस शीर्ष अदालत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने की. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह भी कहा कि वह जनहित याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. 

इससे पहले 12 सितंबर को वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर एक फैसला सुनाया था. इसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक है. जिला अदालत में इस केस की सुनवाई जिला जज एके विश्वेश की एकल पीठ ने की थी. इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि कोर्ट ने उनकी बहस को मान लिया है , याचिका सुनवाई योग्य है मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. हिंदू पक्ष के हक में फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही थी. माना जा रहा है कि अब मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा.