नई दिल्ली: Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म के एक मामले में उन्हें अग्रिम जमानत दे दी। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि दिग्गज अभिनेता को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और जांच अधिकारी के साथ जांच में सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने इस बात गौर किया कि मामले में शिकायत अगस्त में दर्ज की गई थी, कथित घटना के आठ साल बाद।
इससे पहले 30 सितंबर को कोर्ट ने मामले में गिरफ्तारी से सिद्दीकी को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। वहीं, केरल पुलिस ने जांच में सिद्दीकी की ओर से सहयोग की कमी का आरोप लगाया है। अपनी स्थिति रिपोर्ट में केरल पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने आरोप लगाया कि दिग्गज अभिनेता जांच में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट करने के अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है।
Supreme Court: बता दें कि 24 सितंबर को केरल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सिद्दीकी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अपराध की उचित जांच के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ जरूरी थी।