
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित ढाबा और रेस्तरां मालिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के तहत लाइसेंस और पंजीकरण संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि इस स्तर पर सभी होटल व रेस्तरां मालिकों को वैधानिक रूप से अनिवार्य सभी नियमों का पालन करना होगा।
क्या है मामला?
उत्तर प्रदेश सरकार ने सावन के दौरान कांवड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें यह आदेश भी शामिल था कि ढाबा और रेस्तरां अपने मालिकों और कर्मचारियों की पहचान दर्शाने वाले क्यूआर कोड सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करें।
इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इसी तरह का आदेश जारी किया। लेकिन इस आदेश को लेकर कई वर्गों में विरोध शुरू हो गया। विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले ढाबा संचालकों को भेदभाव की आशंका होने लगी।
याचिकाकर्ताओं की आपत्ति: भेदभावपूर्ण प्रोफाइलिंग का खतरा
शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। उनका कहना था कि सरकार का यह कदम नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और इससे धार्मिक पहचान के आधार पर भेदभाव की आशंका बढ़ती है।
याचिका में कहा गया कि यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। साथ ही, यह आदेश स्थानीय अधिकारियों और सतर्कता समूहों द्वारा संभावित उत्पीड़न को बढ़ावा दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट रुख
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए आदेश को संशोधित रूप में बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि:
“फिलहाल केवल वैधानिक रूप से आवश्यक लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र ही प्रदर्शित करने होंगे।”
कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी खाद्य प्रतिष्ठान को मालिक की धार्मिक पहचान या कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है।
पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी रोक
गौरतलब है कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को उन आदेशों पर रोक लगाने को कहा था, जिनमें खाद्य विक्रेताओं को मालिकों व कर्मचारियों के नाम और पहचान दर्शाने की आवश्यकता थी। कोर्ट ने तब भी कहा था कि खाद्य विक्रेताओं को केवल यह बताना होगा कि वे शाकाहारी या मांसाहारी भोजन परोसते हैं।