Friday, September 20, 2024
HomeNationalपुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- इजाजत...

पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- इजाजत दी तो भगवान माफ नहीं करेंगे, 23 जून को होना था आयोजन, लोगों के स्वास्थ्य के लिए आदेश ज़रूरी

दिल्ली वेब डेस्क / सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को ओडिशा में होने वाली जगन्नाथ पुरी वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर इस रथ यात्रा पर रोक लगाई जा रही है। जानकारी की मुताबिक रथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नागरिकों की सुरक्षा के हित में, ओडिशा के पुरी में इस साल की रथ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर हम इस साल रथ यात्रा को रोक देते हैं तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ कर देंगे। इस महामारी के दौर में इतनी बड़ी भीड़ को हम एक जगह नहीं जुटने दे सकते है। पीठ ने ओडिशा सरकार से कहा कि वह राज्य में कहीं भी यात्रा या तीर्थयात्रा जुलूस और संबंधित गतिविधियों की अनुमति न दें ताकि कोरोना वायरस के प्रसार से बचा जा सके।

ये भी पढ़े : देश में कोल ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू, PM मोदी करेंगे शुरुआत, अबकी बार कोल घोटाले के कोई आसार नहीं, पारदर्शिता पूर्ण और ऑनलाइन सिस्टम से कोल ब्लॉक आवंटन, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम, लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार

शीर्ष अदालत का यह आदेश ओडिशा स्थित एनजीओ द्वारा इस साल की रथ यात्रा को रद्द करने या स्थगित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर आया है। यह रथ यात्रा 10 से 12 दिनों तक चलती है और दुनिया भर से आए लाखों भक्तों द्वारा इसमें भाग लिया जाता है।

bureau
bureau
BUREAU REPORT
RELATED ARTICLES

Most Popular

spot_img