बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. इस कपल पर एक सर्राफा कारोबारी ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. जिसके बाद मुंबई सेशन कोर्ट ने पुलिस को इनकी जांच करने का आदेश दिया है.
आरोप सही साबित होने पर की जाएगी कार्रवाई
सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एनपी मेहता ने बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) को सर्राफा व्यापारी पृथ्वीराज सारेमल कोठारी की शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर जांच के बाद आरोप सही साबित होता है, तो पुलिस इस मामले में आईपीसी की सभी जरूरी धाराओं के तहत FIR दर्ज करके एक्ट्रेस और उनके पति के खिलाफ उचित जांच करें।
कोर्ट ने जांच के दिए आदेश
कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपियों ने कोई बड़ा अपराध किया है तो पुलिस दोनों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई कर सकती है. शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनके पति राज कुंद्रा को सत्ययुग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का संस्थापक बताया जाता है और कोठारी की ओर से अदालत में पेश हुए एक वकील ने कहा कि साल 2014 में एक योजना शुरू की गई थी. जिसके तहत निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों को रियायती दर पर सोने का पूरा भुगतान करना होगा और परिपक्वता तिथि पर व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में सोना दिया जाएगा.
सर्राफा कारोबारी के वकीलों ने क्या कहा?
पीड़ित सराफा कारोबारी के वकीलों का कहना है कि ऐसी योजना के बारे में पढ़ने से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सोना संबंधित निदेशक को दिया जाएगा, भले ही उस समय बाजार की कीमत कुछ भी हो. जो यह बताने के लिए काफी है कि ऐसी कोई योजना नहीं है. जिसके आधार पर ऐसी योजना बनाई गई है.