बीआईएस का बड़ा एक्शन: अमेजन और फ्लिपकार्ट के गोदामों में जब्ती, गैर-प्रमाणित उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई…

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खराब उत्पाद बेचने के मामले में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने लखनऊ, गुरुग्राम एवं दिल्ली जैसे शहरों में अमेजन और फ्लिपकार्ट सहित प्रमुख ई-कॉमर्स कंपनियों के कई गोदामों की तलाशी लेने के साथ जब्ती अभियान चलाया। उपभोक्ता मंत्रालय ने कहा, गैर-प्रमाणित उत्पादों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए यह कार्रवाई की गई है। मंत्रालय के मुताबिक, अमेजन और फ्लिपकार्ट ने गैर-प्रमाणित उत्पाद बेचने के लिए कई नियमों का उल्लंयगन किया है।

बीआईएस की जांच में पता चला है कि दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो गैर-प्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे थे, वे टेकविजन इंटरनेशनल प्राइवेट लि. के थे। इसके बाद बीआईएस ने दिल्ली में टेकविजन इंटरनेशनल के दो अलग-अलग गोदामों पर छापे मारे और जब्ती अभियान चलाया। जब्त किए गए गैर-प्रमाणित उत्पादों में डिजीस्मार्ट, एक्टिवा, इनालसा, सेलो स्विफ्ट, बटरफ्लाई जैसे ब्रांड शामिल हैं।

बता दें कि उत्पाद जब्त करने के बाद भारतीय मानक ब्यूरो ने इन कंपनियों को जवाबदेह ठहराने के लिए बीआईएस अधिनियम-2016 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू की है। मेसर्स टेकविजन इंटरनेशनल प्राइवेट लि. के खिलाफ पहले ही बीआईएस अधिनियम-2016 की धारा 17(1) और 17(3) के उल्लंघन के लिए दो अदालती मामले दायर किए गए हैं। अन्य जब्ती कार्रवाइयों के लिए अतिरिक्त मामले दायर किए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

बीआईएस ने 7 मार्च, 2025 को लखनऊ स्थित अमेजन के गोदाम पर छापा मारकर 215 खिलौने और 24 हैंड ब्लेंडर जब्त किए। इनमें से किसी पर भी अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण नहीं था। फरवरी, 2025 में भी गुरुग्राम में अमेजन के गोदाम में इसी तरह की कार्रवाई में 58 एल्युमीनियम फॉयल, धातु से बनी पानी की 34 बोतलें, 25 खिलौने, 20 हैंड ब्लेंडर, सात पीवीसी केबल, दो फूड मिक्सर और एक स्पीकर जब्त किए गए थे। सभी गैर-प्रमाणित पाए गए थे। गुरुग्राम में इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लि. की ओर से संचालित फ्लिपकार्ट के गोदाम पर छापे में स्टेनलेस स्टील की 534 बोतलें, 134 खिलौने और 41 स्पीकर जब्त किए, जो प्रमाणित नहीं थे।

बीआईएस अधिनियम-2016 की धारा 17 के तहत, नियमों का उल्लंघन करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों पर कम-से-कम दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की यह राशि बेचे गए या बिक्री के लिए पेश किए गए उत्पादों के मूल्य का 10 गुना तक हो सकती है। इसके अलावा, गंभीरता के आधार पर दो साल तक की कैद भी हो सकती है।

मंत्रालय ने कहा, बड़े पैमाने पर की गई जब्तियां ऑनलाइन बेचे जा रहे असुरक्षित गैर-प्रमाणित उत्पादों के व्यापक मुद्दे को उजागर करती हैं। ऐसे में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सिर्फ बीआईएस प्रमाणित उत्पादों को ही बिक्री के लिए सूचीबद्ध किया जाए। मंत्रालय ने कहा, इस संबंध में बीआईएस ने सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को नोटिस जारी कर यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बीआईएस प्रमाणन की जरूरत वाले उत्पादों को उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने से पहले विधिवत प्रमाणित किया जाए।