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Supreme Court On Shiv Sena :उद्धव गुट को झटका ,SC बोला- चुनाव आयोग ही तय करेगा असली शिवसेना कौन, कार्यवाही पर रोक से इंकार

मुंबई : शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है | उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दिया है कि पार्टी के चुनाव चिन्ह से लेकर दशहरा रैली खतरे में पद गई है | दरअसल ,चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है | यही नहीं गेंद भी उसके पाले में डाल दी है | शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नींद उड़ गई है |

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया है | उद्धव गुट की मांग थी कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले चुनाव आयोग पार्टी सिंबल पर सुनवाई न करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया है |

एकनाथ शिंदे गुट ने खुद को असली शिवसेना बताते हुए चुनाव आयोग से पार्टी का चुनाव चिन्ह खुद को आवंटित किए जाने की मांग की थी | आयोग ने इस पर उद्धव ठाकरे गुट से जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया |कोर्ट की सुनवाई के चलते आयोग की कार्रवाई रुकी हुई थी | अब चुनाव आयोग मामले पर फैसला ले सकेगा

आज सुको में उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग में पार्टी के चुनाव सिंबल के आवंटन को लेकर चल रही कार्रवाई रुकी रहनी चाहिए | यही नहीं सिब्बल ने दलील दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के विधायकों की अयोग्यता का मसला अभी लंबित है. ऐसे में उस पर फैसला हुए बिना चुनाव आयोग को असली पार्टी पर फैसला लेने से रोका जाना चाहिए |

जबकि चुनाव आयोग के वकील अरविंद दातार ने कहा कि आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है. उसे नहीं रोका जाना चाहिए. आयोग यह नहीं देखता है कि कौन विधायक है, कौन नहीं. सिर्फ पार्टी सदस्य होना पर्याप्त है |

उधर शिंदे गुट के लिए पेश वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग अपने पास उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला लेता है. यह आयोग का संवैधानिक काम है. उसे इससे नहीं रोकना चाहिए | तीनो पक्षों की दलीले सुनने के बाद सुको ने यह फैसला दिया है | 

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