सत्येन्द्र जैन की याचिका खारिज, जेल में नहीं मिलेगा उपवास के लिए स्पेशल फूड

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दिल्ली : दिल्ली में ED की विशेष अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद मंत्री सत्येन्द्र जैन के धार्मिक आस्था के आधार पर जेल में भोजन मुहैया कराए जाने के अनुरोध वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 31 मई को सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के दिन से ही वह जैन मंदिर नहीं जा सके हैं।

यह भी कहा गया कि मंत्री जी ‘‘जैन धर्म का पक्का अनुपालक होने के नाते जेल में धार्मिक उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना धर्म निभाने नहीं दिया जा रहा है। उन्हें पका भोजन दालें, अनाज और दुग्ध उत्पाद नहीं दिया जा रहा है।यह भी दावा किया गया है कि मंत्री ‘‘जैन धर्म का कड़ाई से पालन करते हैं। उधर मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंत्री जी को सीधा झटका दिया। उनकी याचिका ही खारिज कर दी गई। विशेष न्यायाधीश विकास धुल को इस मामले में शुक्रवार 25 नवंबर को आदेश पारित करना था, लेकिन उन्होंने इसे 26 नवंबर, शनिवार तक के लिए टाल दिया था। इस अर्जी में फैसला आते ही आप पार्टी सकते में है। 

कोर्ट में इस मामले में जेल प्रशासन ने एक रिपोर्ट सौंपी थी। उसमे मंत्री के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कोर्ट को बताया गया है कि जेल प्रशासन से ऐसी अपेक्षा करना गलत है। धर्म के आधार पर किसी कैदी को विशेष सुविधा देना गलत होगा। जेल प्रशासन ने दावा किया है कि सभी कैदियों को पोषक और संतुलित भोजन दिया जाता है और इसमें जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाता है। 

सत्येन्द्र जैन को सीबीआई ने 2017 में उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है। कोर्ट ने जैन को इस मुकदमे और दो अन्य मामलों में जमानत देने से 17 नवंबर को इंकार कर दिया था। जैन पर आरोप है कि उन्होंने खुद से कथित रूप से जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन किया था।