मुश्किल में सहारा श्री, निवेशकों की रकम लौटाने को लेकर कसा शिकंजा, सेबी ने कहा-पैसा नहीं लौटाने पर भेजें जेल, सहारा समूह पर निवेशकों के 62,600 करोड़ रुपए की वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका, जनता का पैसा आएगा जनता के अकाउंट में

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नई दिल्ली / भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय और उनकी दो कंपनियों से 62,600 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में सेबी ने कहा है कि यदि कंपनी निवेशकों का पैसा सेबी के पास जमा नहीं करती है तो दोषी लोगों को हिरासत में लिया जाए। खबर के मुताबिक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सहारा समूह 2012 और 2015 के कोर्ट के आदेशों का पालन करने में विफल रहा है जिसमें कहा गया था कि वह निवेशकों से जमा रकम को 15 फीसदी ब्याज सहित वापस करे। इस बारे में सेबी ने एक याचिका दायर की है।

दरअसल कई साल से निवेशकों की रकम लौटाने को लेकर सहारा और सेबी के बीच संघर्ष चल रहा है | सूत्र बताते है कि यह रकम भी संदेह जनक है | इसमें ब्लैक मनी का बड़ा हिस्सा भी मौजूद है | उसकी जाँच अभी तक नहीं की गई है | गौरतलब है कि एक दौर में बड़ा कारोबारी साम्राज्य खड़ा करने वाले सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की निवेशकों के हजारों करोड़ रुपये की वापसी को लेकर जंग छिड़ी थी | सहारा और सेबी के बीच पिछले कई साल से इस मामले को लेकर टकराहट जारी है | निवेशकों ने समूह की बॉन्ड योजनाओं में ये पैसा जमा किया है, जिसे सेबी अवैध बता चुका है।

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इस मामले में सुनवाई में न पहुंचने और कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में सुब्रत रॉय को साल 2014 में गिरफ्तार भी किया गया था और साल 2016 से ही वजह जमानत पर चल रहे हैं। सुब्रत रॉय लगातार इस बात से इंकार करते रहे हैं कि वह कुछ गलत कर रहे हैं और उनका कहना है कि कंपनी लीगल तरीके से पैसे जमा कर रही है और मैच्योरिटी पर निवेशकों का पैसा वापस भी किया जाता है। उधर सेबी ने सहारा श्री की तमाम दलीलों को सिरे से ख़ारिज कर दिया है | फ़िलहाल रकम लौटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सहारा समूह सेबी के लिए कितना फलदायी होगा यह तो वक़्त बताएगा |