मुंबई / ड्रग रैकेट मामले में रिया चक्रवर्ती को सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सेशन कोर्ट ने रिया उसके भाई शौविक चक्रवर्ती सहित सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। रिया की जमानत अर्जी का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने विरोध किया। एनसीबी ने कोर्ट से कहा कि रिया को जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकती हैं। समझा जाता है कि रिया के वकील राहत के लिए अब बम्बई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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दीपेश सावंत के वकील ने कहा कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी जमानत अर्जियों को खारिज किया जाता है। कोर्ट को भी लगता है कि रिहा होने पर ये सभी आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद रिया भायखुला जेल में बंद रहेंगी। इसफैसले से जाहिर है कि कोर्ट को रिया के वकील की दलीलों मेंमेरिट नहीं दिखाई दिया।
सुशांत की मौत से जु़ड़े इस मामले में मंगलवार रात रिया को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 16/20 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने रिया को 22 सितंबर तक के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मंगलवार रात ही मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद रिया ने बुधवार को अपने वकील के जरिये सत्र न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी।
रिया से पहले इस मामले में नौ लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें रिया के छोटे भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के पूर्व हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के एक अन्य घरेलू सहायक दीपेश सावंत के अलावा ड्रग के धंधे में लिप्त छह ड्रग पेडलर्स शामिल हैं। रिया पर भी शौविक, सैमुअल और दीपेश की तरह एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी, 27ए, 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें से कुछ धाराओं में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। रिया पर नशीले पदार्थो की खरीद-फरोख्त यानी ड्रग सिंडीकेट में शामिल होने का भी आरोप है।