RG Kar Case: सीबीआई जांच से संतुष्ट नहीं पीड़िता के माता-पिता, नए सिरे से जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर

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RG Kar Case: आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले में पीड़िता के माता-पिता ने आज कलकत्ता हाईकोर्ट में नई याचिका दायर की। उन्होंने अपराध की जारी जांच पर असंतोष जताया और अदालत से नए सिरे से जांच के लिए निर्देश देने का आग्रह किया।

जस्टिस तीर्थांकर घोष ने माता-पिता के वकील से कहा कि वह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को याचिका में पक्षकार बनाएं और सोमवार को मामले को अदालत में फिर से पेश करें। अभी सीबीआई ही मामले की जांच कर रही है। यह मामला नौ अगस्त को सामने आया था, जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में ड्यूटी पर तैनात ट्रेनी डॉक्टर का शव पाया गया था।

सियालदह कोर्ट ने 13 दिसंबर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष औऱ तला थाने के अधिकारी अभिजीत मंडल को इस मामले में जमानत दे दी थी। उन्हें जमानत इसलिए दी गई, क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ तीन महीने की कानूनी समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल नहीं कर पाई थी। घोष पर मामले में साक्ष्यों से छेड़छाड़ का आरोप था। जबकि पुलिस अधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज करने में देरी करने का आरोप था।

सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोप पत्र में कहा गया है कि रॉय ने कथित तौर पर यह अपराध तब किया जब डॉक्टर अपनी ड्यूटी के दौरा अस्पताल के सेमिनार हॉल में सोने चली गई थी। संजय रॉय स्थानीय पुलिस के साथ नागरिक स्वयंसेवक के रूप में काम करता था।