नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी के चलते केंद्र सरकार ने एक बार फिर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शनिवार को यह जानकारी दी है। सीबीडीटी के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। बता दे कि 31 जनवरी, 2021 तक सिर्फ वही ट्रैक्सपेयर रिटर्न फाइल कर सकते हैं जिन्हें ऑडिट रिपोर्ट लगाना पड़ता है, जिन टैक्सपेयर के रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगता उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारिख 31 दिसंबर 2020 तय की गई है।
सरकार ने इससे पहले मई में भी करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समय-सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी |
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘जिन करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न भरने की समय-सीमा विस्तार से पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिये समय-सीमा 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गयी है |’’
इसी तरह जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट किये जाने की जरूरत है और जिनकी समयसीमा पहले 31 अक्टूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 तक आईटीआर भर सकते हैं | सीबीडीटी ने कहा कि करदाताओं को आईटीआर भरने में अधिक समय देने के लिये समय-सीमा बढ़ायी गयी है |