Bihar News : नेपाली नगरवासियों के लिए राहत भरी खबर, पटना हाईकोर्ट ने मकान तोड़ने पर लगाई रोक, मुआवजा देने का आदेश

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पटना : Bihar News : इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने राजधानी के राजीव नगर, नेपालीनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के मामलें पर याचिकाओं को स्वीकृत करते हुए वहां के नागरिकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अपने निर्णय में ये स्पष्ट किया कि जो भी निर्माण 2018 के पहले बने है, उस पर दीघा लैण्ड सेटलमेंट एक्ट के तहत कार्य किया जाना है. कोर्ट ने प्रशासन द्वारा नेपाली नगर क्षेत्र में मकान तोड़े जाने को अवैध ठहराया है. साथ ही अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को रद्द कर दिया.

बता दें, जस्टिस संदीप कुमार ने 17 नवंबर 2022 को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं अब कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि जिन लोगों के मकानों को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है, उन्हें पांच लाख लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए. कोर्ट ने बिहार सरकार को मुआवजा देने का निर्देश दिया है और साफ किया है कि क्षतिपूर्ति की राशि अगर अधिक हो तो उस पर विचार कर उतनी राशि देनी होगी.

बता दें, पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को बिहार राज्य आवास बोर्ड के दोषी अधिकारियों और जिम्मेवार पुलिस वाले के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की कार्य योजना प्रस्तुत करने को कहा था. कोर्ट ने कहा था कि यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इनके रहते इस क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन कर मकान बना लिए गए इस मामलें पर कोर्ट द्वारा सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय 17 नवंबर 2022 को सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया.