आरबीआई ने एक और बैंक पर लगाया प्रतिबंध, नहीं होगा किसी भी प्रकार का बैंकिंग सेवाओं का संचालन, नहीं कर पाऐंगे भुगतान ना ही देनदारी

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रायपुर। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के डेक्कन अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर कारोबार करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद बैंक अब कोई नया ऋण जारी नहीं कर सकता और ना ही किसी तरह की कोई नई जमा स्वीकार कर सकता है।

RBI ने इस सहकारी बैंक की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उस पर प्रतिबंध लगाए हैं। बैंक के 19 फरवरी 2021 से 6 महीने तक कारोबार करने पर रोक रहेगी। RBI ने स्पष्ट किया कि इस रोक का मतलब कहीं से भी बैंक का लाइसेंस रद्द करना नहीं है। बैंक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग सेवाओं का संचालन कर सकता है। तब तक बैंक की माली हालत सुधरने की उम्मीद है। उसके बाद बैंक की समीक्षा की जाएगी।

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इतना ही नहीं RBI ने बैंक पर उसकी अनुमति के बिना किसी भी तरह का नया निवेश करने या कोई नया उत्तरदायित्व लेने को लेकर भी रोक लगाई है। साथ ही बैंक के सीईओ को 18 फरवरी को निर्देश दिया कि वह किसी तरह का कोई भुगतान ना करें भले ही यह किसी देनदारी को चुकाने वाला हो। इसी के साथ बैंक RBI से छूट प्राप्त किसी भी तरह की परिसंपत्ति को भी डिस्पोज नहीं कर सकता है।