माता- पिता और लिव-इन पार्टनर की हत्या करने वाले साइको किलर उदयन दास को उम्रकैद की सजा, बांकुरा फास्ट ट्रेक कोर्ट ने सुनाई सजा

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कोलकाता, भोपाल, रायपुर / अपने माता-पिता और प्रेमिका तीनों की हत्या कर उनके शवों को घर में ही दफन करने वाले सीरियल किलर उदयन दास को बुधवार को बंगाल के बांकुड़ा के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। दास को मंगलवार को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में बुधवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुरेश विश्वकर्मा ने उसे सजा सुनाई।

वहीं उदयन ने जुलाई 2016 में अपनी प्रेमिका आकांक्षा शर्मा की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित घर में ही हत्या कर दी थी। बाद में उसने उसके शव को एक बॉक्‍स में रखकर बेडरूम के अंदर गाड़ कर उस पर कांक्रीट का चबूतरा बना दिया था।

मौत की सजा की अपील की थी

सजा सुनाए जाने के बाद इस मामले के सरकारी वकील ने कहा कि हमने मौत की सजा की अपील की थी। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। हम आदेश का स्वागत करते हैं। सरकारी वकील ने कहा कि हत्या के लिए 20,000 रुपये का जुर्माना और उम्र कैद की सजा के साथ सुबूतों से छेड़छाड़ के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना और दो साल की कैद की अलग से सजा सुनाई गई है।

उदयन अब हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती देना चाहता है

उदयन दास के वकील अभिषेक विश्वास ने कहा कि प्रारंभिक मामला अपहरण का था। बाद में उदयन पर हत्या और सुबूतों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए। लेकिन, अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि युवती का अपहरण कर लिया गया था।

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उदयन ने धाराप्रवाह अंग्रेजी में अदालत के अंदर न्यायाधीश से कहा कि वह उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देना चाहता है। उसने कहा कि उसे कोई पश्चाताप नहीं है। निश्चित रूप से यदि आवश्यक हुआ तो हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा।

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