MP News: मुरैना जिले में जनवरी 2021 में हुई जहरीली शराब त्रासदी के मामले में स्थानीय कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने प्रत्येक को दस साल की सज़ा और कुल 17.73 लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने 15 लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है.
घटना के समय 28 लोगों की मौत की खबरें आई थीं, लेकिन केस डायरी में 24 मृतकों का उल्लेख किया गया. सरकारी पक्ष के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार के अनुसार, 11 दोषियों पर 1.32 लाख रुपये और अन्य तीन पर 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
छैरा मनपुर गांव में हुआ था हादसा
यह हादसा छैरा मनपुर गांव में तब हुआ जब ग्रामीणों ने सस्ती देसी शराब का सेवन किया, जिसमें मेथिल अल्कोहल मिला हुआ था. तीन दिनों के भीतर 24 लोगों की जान चली गई और कई लोगों की आंखों की रोशनी तक चली गई थी. इस दर्दनाक प्रकरण के पांच साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया.
कोर्ट ने सुनाया दस साल की सजा और जुर्माने का फैसला
अपर सत्र न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी ने मुकेश, राहुल, गिरिराज उर्फ गजराज, प्रदीप राठौर, ब्रजमोहन उर्फ कल्ला, सुरेंद्र, अंतराम, दिनेश, कार्तार, मनजीत और सतीश को 1.32 लाख रुपये के जुर्माने के साथ दस साल की कैद की सज़ा दी है. वहीं मनमोहन, खुशी लाल और रामवीर को दस साल की कैद और 1.07 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
शराब में मिली थी मेथिल अल्कोहल
फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम रहे. आरोपियों को पुलिस की निगरानी में अम्बाह कोर्ट ले जाया गया. इंदौर और ग्वालियर में जांची गई विसरा रिपोर्ट में शराब में मेथिल अल्कोहल की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिसे कोर्ट ने महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया. इस घटना के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी और भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट की गई थी. पुलिस ने आरोपियों पर धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी कई धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया था. त्रासदी के बाद तत्कालीन कलेक्टर अनुराग वर्मा और एसपी अनुराग सुजानिया को भी हटाया गया था.
