दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अहम निर्दश दिए है। हालांकि कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे की CBI जांच और पीड़ितों को अधिक मुआवजे की मांग वाली याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है। आप वहां अपनी मांग रखें। हादसे में मारे गए 2 लोगों के रिश्तेदार दिलीपभाई चावड़ा ने वकील गोपाल शंकरनारायण के माध्यम से यह याचिका दायर की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि वह याचिकाकर्ता की तरफ से उठाए गए इन मुद्दों पर भी विचार करें, जिसमें मामले की स्वतंत्र जांच, गरपालिका अधिकारियों की जवाबदेही कार्रवाई, अजंता मैन्युफैक्चरिंग के बड़े लोगों पर कार्रवाई, बढ़ा हुआ मुआवजा शामिल है।