नई दिल्ली / यात्री कृपया ध्यान दे, हवाई सफर के दौरान यदि आपके बैग में हथियार, विस्पोटक या अन्य कोई खतरनाक सामग्री मिली तो आपकी खैर नही | ऐसे मामलों पर सजा के साथ 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा | दरअसल राज्यसभा में एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, 2020 पास हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र में तीन विनियामक निकायों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यालय और विमान दुर्घटना जांच कार्यालय को और ज्यादा असरदार बनाया जा सकेगा।
सदन में चर्चा करते हुए विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस बिल से देश में विमान संचालन की सुरक्षा का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह विधेयक विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करेगा और इससे जुर्माने की राशि की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाएगा। अभी अधिकमत जुर्माना सीमा 10 लाख रुपये है, जिसे विधेयक में बढ़ाकर एख करोड़ रुपये कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा हथियार, गोला बारूद या खतरनाक वस्तुएं ले जाने या विमान की सुरक्षा को किसी भी तरह से खतरे में डालने का दोषी पाए जाने पर सजा के अलावा विधेयक में जुर्माने की राशि दस लाख रुपये थी। लेकिन अब एयरक्राफ्ट बिल में संशोधन करके जुर्माने की राशि को दस लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया गया है।
हालाँकि एयरक्राफ्ट संशोधन बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है | कांग्रेसी नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसका विरोध करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि इस पीपीपी मॉडल से हवाई अड्डे को विकसित करने के नाम पर कई तरह के घोटाले किए जा सकते हैं। उधर सदन में मौजूद बीजेपी सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव इस बिल का बचाव करते हुए कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया।
जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि इस बिल में भारत के विमानन क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है, क्योंकि इससे यात्रियों के आवागमन में भारी वृद्धि हुई है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा |