भिंड : भिंड जिले में बेजुबान जानवर के हत्यारे को सजा मिल गई है. यहां न्यायालय ने पालतू कुत्ते के हत्यारे को 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 4 साल पहले दोषी ने पालतू डॉगी पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. इसके बाद साल 2019 में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था.
भिंड के गोरमी थाना इलाके के राउपुरा गांव में बच्चन सिंह नरवरिया ने एक डॉगी पाल रखा था. उस डॉगी को पड़ोस में रहने वाले मलखान सिंह नरवरिया ने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया था. इस पर गुस्साए बच्चन सिंह 30 अप्रैल 2019 को थाने में शिकायत दर्ज दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. इसके बाद से जेएमएफसी मेहगांव न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी. अब मामले में अदालत ने दोषी को 1 साल की सजा सुनाई है.
इस वजह से की थी डॉगी की हत्या
डॉगी की हत्या 30 अप्रैल 2019 की सुबह की गई थी. बच्चन सिंह नरवरिया के घर उनका डॉगी शेरू बंधा हुआ था. सुबह के वक्त पड़ोसी मलखान सिंह ने बच्चन सिंह की बेटी को आवाज दी. इस पर खूंटे से बंधा हुआ शेरू भौंकने लगा. डॉगी मालिक बच्चन सिंह भी घर के अंदर से निकल आए. कुत्ते के भौंकने पर बच्चन और मलखान के बीच कहासुनी हो गई. यह कहासुनी इतनी बढ़ गई कि मलखान ने डॉगी पर बल्लम से हमला कर दिया. उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
बेजुबान के हत्यारे को एक साल की जेल
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने बताया कि शेरू की मौत से नाराज बच्चन सिंह ने गोरमी थाने पहुंचकर मलखान सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इस पर आईपीसी की धारा 294, 429 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई. फिर मामला जेएमएफसी मेहगांव न्यायालय पहुंच गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पालतू कुत्ते की हत्या करने के जुर्म में मलखान सिंह को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने उसे 1 साल के सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है.