रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी को 420 करोड़ की टैक्स चोरी मामले में महीने भर की राहत,गिरफ्तारी टली,कोर्ट का निर्देश-एक महीने तक नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

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मुंबई: रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी ने राहत की सांस ली है। मुंबई उच्च न्यायालय ने आज अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने के अपने पिछले आदेश को 19 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अनिल अंबानी पर काला धन अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस सुर्खियों में था। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ महीने भर तक कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश आयकर विभाग को दिया गया है।

आयकर विभाग ने आज और अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले में सुनवाई 19 दिसंबर तक टाल दी। अदालत ने यह भी कहा कि तब तक उसका पूर्ववर्ती आदेश जारी रहेगा। आयकर विभाग ने अंबानी को आठ अगस्त, 2022 को कथित रूप से 420 करोड़ रुपये के कर की चोरी के मामले में नोटिस जारी किया था। 

न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी दिगे की खंडपीठ ने आदेश की अवधि बढ़ा दी। इससे पहले आयकर विभाग ने नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। इसके पूर्व जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए याचिका आई तो अदालत ने आयकर विभाग को हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था. उसने विभाग को तब तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए थे।