लखनऊ / देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अब राज्य सरकार भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर दिखाई दे रही है | अनलॉक की स्थिति में तमाम समारोह पर लगी रोक पर नरमी दिखाने के बाद फिर कड़े फैसलों की ओर प्रशासन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है | उत्तर प्रदेश सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोहों में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है | यूपी सरकार ने शादी समारोहों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है | इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं | इसके अलावा, शादी में बैंड और डीजे पर रोक नहीं रहेगी |
नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे. इस नये नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा | शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा. कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी.राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी. लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी | हालांकि मैरिज लॉन और होटलों में होने वाली शादी के लिए प्रशासन की अनुमति लेनी होगी |
राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को उचित सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ शादी व अन्य समारोहों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन हाल-फिलहाल के त्योहारी सीजन के बाद कोविड के मामलों में फिर से वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए राज्य सरकार मामलों को नियंत्रित करने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है |
शादी समारोह में लोगों की सीमित संख्या को लेकर नए नियम को शुरुआत में नोएडा-ग़ाज़ियाबाद में लागू किया गया. फिलहाल, मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा करके लागू करने के लिए कहा है. महत्वपूर्ण जिलों में समीक्षा बैठक के बाद इसे सख्ती से लागू किया जाएगा | नोएडा-ग़ाज़ियाबाद से सटे दिल्ली में बढ़ते संक्रमण के मामलों के चलते यह नियम पहले ही लागू किया जा चुका है | कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी हालात गम्भीर हैं, वहां इन नियमों को लागू किया जा सकता है