अब बिना मास्क नहीं मिलेगा पेट्रोल,राशन और शराब , कलेक्टर ने जारी किया निर्देश

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रायपुर / राजधानी रायपुर में  बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एस भारती दासन ने सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं | साथ ही बिना मास्क पहने लोगों को पेट्रोल-डीजल, राशन और शराब नहीं देने की बात कही है. ऐसे में जरूरी सामानों को लेने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है |  

उन्होंने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाही के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारियों को ऐसे सभी पेट्रोल पम्पों और राशन दुकानों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कराने और मास्क पहनने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने बिना मास्क आने वाले या सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों को पेट्रोल, डीजल या राशन नहीं देने के निर्देश दिए है। उन्होंने लापरवाही सामने आने पर संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की चेतावनी दी है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस भारतीदासन ने जिले के सभी मदिरा दुकानों में लगने वाली लोगों की लाइन में अनिवार्य रूप से सोशल डिस्टेंस एवं मास्क पहनने संबंधी नियम का पालन कराने के निर्देश सहायक आयुक्त आबकारी को दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जो भी बिना मास्क के लेनदेन करने आए उन्हें मदिरा का विक्रय न किया जाए। उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।