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दो हफ्ते में जमींदोश हो जाएगा नोएडा का सुपरटेक ट्विन टावर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त निर्देश…

 नई दिल्ली:– देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को रियल्टी फर्म सुपरटेक लिमिटेड के नोएडा में एमेराल्ड कोर्ट परियोजना के 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त करने की कार्रवाई दो हफ्ते के अंदर शुरू करने का निर्देश दिया. न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने नोएडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को 72 घंटे के अंदर एक बैठक बुलाने का भी निर्देश दिया है, बैठक में सभी संबद्ध एजेंसियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है.

पीठ ने फैसले में कहा है कि, ‘सीईओ नोएडा न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्रतहै. इस आदेश के दो हफ्ते के भीतर ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू किया जाए.’ जानकारी के मुताबिक़ 12 जनवरी को न्यायालय ने नोएडा के सेक्टर 93 स्थित 40 मंजिला इस ट्विन टावर को ध्वस्त करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर बिल्डर को फटकार लगाई थी. साथ ही कोर्ट ने इसके निदेशकों को न्यायालय में अनुपस्थित रहने पर जेल भेजने की चेतावनी दी थी. 

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