दिल्ली पुलिस का अगला कदम चर्चा में, गरमाई राजनीति, आप के बिभव की तलाश तेज, स्वाति मालीवाल केस में नया मोड़, मुख्यमंत्री केजरीवाल फिर नए विवादों में…

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नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अब अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की तलाश में जुट गई है. वहीं, स्वाति मालीवाल ने गुरुवार रात को एम्स में अपना मेडिकल चेकअप कराया और चार घंटे तक चले मेडिकल के बाद वह घर पहुंचीं. सूत्रों की मानें तो स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उस लिहाज से अब सीएम आवास का सीसीटीवी फुटेज काफी अहम सबूत होगा. सीएम आवास में कितने सीसीटीवी लगे हैं और कितने कैमरों ने इस घटना को कैद किया, उन सभी का डेटा लिया जाएगा.

सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस सीएम आवास में घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज कभी भी हासिल कर सकती है. स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में जो कुछ दिल्ली पुलिस को बताया है, उन बयानों की सत्यता जानने के लिए दिल्ली पुलिस सीएम आवास के सीसीटीवी फुटेज को हासिल करेगी. इसके लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम कल सीएम आवास का दौरा भी की थी. इससे पहले दिल्ली पुलिस ने गुरुवार रात को बिभव कुमार के घर की तलाशी ली थी, जहां बिभव नहीं मिले. हालांकि, घर पर उनकी पत्नी मौजूद रहीं.

सीसीटीवी फुटेज होंगे अहम
दिल्ली पुलिस के सूत्र ने बताया कि स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार का नाम पीसीआर कॉल्स में लिया है और अब तक एफआईआर भी उन्हीं के खिलाफ दर्ज हुई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज में उनकी उपस्थिति भी देखेगी. बिभव किस समय सीएम हाउस आए और कब तक वहां पर उनकी मौजूदगी रही थी, स्वाति मालीवाल कितने बजे सीएम हाउस पहुंची थीं और कितनी देर वहां पर मौजूद रहीं थी, ये सारा इनपुट दिल्ली पुलिस की टीम हासिल करेगी.

दिल्ली पुलिस क्या-क्या खंगालेगी?
इतना ही नहीं, घटनावाले दिन मारपीट के दौरान कितने पुलिस कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी थी, उन सभी के बयान दर्ज किये जाएंगे. साथ ही जिस जगह पर मारपीट हुई, उसके चश्मदीद कितने लोग थे, इसकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी. स्वाति मालीवाल ने मारपीट के जो आरोप लगाए हैं और पुलिस को अपनी शिकायत में जो समय बताया है, उसी वक्त का फुटेज बहुत अहम माना जा रहा है, जिसे हासिल करके स्वाति मालीवाल के बयानों से भी मिलाया जाएगा.

किन धाराओं में केस दर्ज
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, स्वाति मालीवाल संग मारपीट मामले में बिभव कुमार के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई इशारा करना) और धारा 323 (हमला करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

आज महिला आयोग के समक्ष पेश होंगे बिभव
वहीं, आज यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिभव कुमार को तलब किया है, जिसमें उन्हें पेश होना है. स्वातिमालीवाल ने सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचकर आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल के पीए बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की. स्वाति मालीवाल द्वारा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार, वह ड्राइंग रूम में बैठी थीं, जब बिभव कुमार आए और कथित तौर पर उन्हें कई बार थप्पड़ मारे.