बिलासपुर / झीरम घाटी मामले की जांच के लिए बिलासपुर हाईकोर्ट ने अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एनआईए को नोटिस भेजा है | चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन की बेंच में विवेक बाजपेयी और दौलत रोहड़ा की याचिका पर सुनवाई हुई | याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि एनआईए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर काम कर रहा और केस वापस नहीं कर रहा है | याचिका में कहा गया कि गणपति और रमंन्न जैसे बड़े नक्सली लीडर का नाम था, लेकिन एनआईए ने न्यायालय में चार्जशीट पेश किया गया तो दोनों बड़े नक्सली लीडर के नाम गायब थे |
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन्हीं संदेहास्पद बातों और एनआईए की जांच में षणयंत्र की बू आने की आशंका के बीच वो पूरे मामले की दोबारा एसआईटी के माध्यम से जांच की मांग कर रहे हैं | इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर होगी |