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हत्या के प्रकरण में दो आरोपियों को आजीवन कारावास | 

 उपेंद्र डनसेना 

रायगढ़ | साल भर पहले  हत्या के मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है |  अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया  | न्यायाधीश आदित्य जोशी के न्यायालय में आजथाना चक्रधरनगर के हत्या के मामले में दो आरोपियों को धारा 302 में दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है ।        

जानकारी के अनुसार 24.05.18 को ग्राम कोटमार के कोटवार भूपसिंह चौहान द्वारा गांव के दो व्यक्ति मनोहर राठिया एवं श्याम लाल यादव का हत्या हो जाने की सूचना ततकालीन थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक अमित शुक्ला को दिया । टी.आई. शुक्ला मौके पर पहुंचे देखे की सपनई नहर किनारे बंशीनारा में नहर के मुहाने के पास एक सीमेन्ट के पाईप के अन्दर खून से लथपथ शव मनोहर राठिया का शव था | जिसके सिर में धारदार हथियार से कटने के गम्भीर चोट दिखाई दे रहा था तथा सपनई नदी के पास शव श्याम लाल यादव का था । उसके पीठ के बांयी ओर लम्बा गहरा कटने का चोट था जो दोनों मृतकों के घर वाले बताये कि बीते शाम को करीब 06:30 बजे वे दोनों गांव से एक सायकल से कारीछापर गांव तरफ जा रहे बताये थे जो दोनों रात को घर वापस नहीं आये | दोनों के शव को देखकर ऐसा लगता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से दोनों को गहरा चोट पहुंचा कर सबूत मिटाने के उद्देश्य से अलग-अलग जगह शव को छिपा दिया गया है । शव पंचनामा कार्यवाही बाद थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध  धारा 302, 201 IPC पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था ।

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