न लाइसेंस, न आरसी, चालान काटने के बाद ट्रैक्टर सीज |
देशभर में नया टै्रफिक नियम लागू हो गया है । हालांकि कुछ राज्यों ने इसे लागू करने से इंकार कर दिया है। लेकिन बहुत जगह ये लागू है । ट्रैफिक नियम लागू होते ही गुरुग्राम में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई जारी है | अब एक ट्रैक्टर ड्राइवर का 59 हजार का चालान कटा है | न्यू कालोनी मोड़ पर मंगलवार दोपहर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चालान काटा | ट्रैक्टर ड्राइवर के पास लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी नहीं था | साथ ही ड्राइवर शराब पीकर तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहा था और एक बाइक सवार को टक्कर मारकर मारपीट कर रहा था | चालान कटने के बाद ट्रैक्टर को सीज कर दिया गया है |
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब पड़ेगा भारी
नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है | गुरुग्राम में एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपये का चालान कट गया | गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर बुधवार को ऑटो का चालान काटा गया | ऑटो चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस नहीं था | ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले दिल्ली के रहने वाले और गुड़गांव कोर्ट में काम करने वाले शख्स का 23 हजार रुपए का चालान कटा था | जबकि उनकी स्कूटी की मौजूदा कीमत ही 15 हजार रुपए थी |
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 1,000 रुपये जुर्माना
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की बजाए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा | साथ ही 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित हो सकता है | ज्यादा जुर्माना न होने की वजह से लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से कतराते हैं, लेकिन अब फाइन ज्यादा बढ़ जाने से लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से पहले डरें |
रेड लाइट जंप पर बढ़ा जुर्माना
नए नियम के तहत सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माना 1000 रुपये कर दिया गया है | पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब 5000 रुपये देने होंगे | शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है | जबकि दूसरी बार ये गलती करते हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा |