आयुष्मान भारत योजना के एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक |

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बिलासपुर / आयुष्मान भारत योजना के एडिशनल सीईओ विजेंद्र कटरे की नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है | साथ ही हाईकोर्ट ने शासन को 3 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं |  हाईकोर्ट ने विजेंद्र कटरे को दस्ती नोटिस भी जारी किया है |  मामले की अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी | 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शासन ने 11 जून 2019 को एक आदेश जारी कर विजेंद्र कटरे की नियुक्ति आयुष्मान भारत योजना के राज्य नोडल एजेंसी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी  के पद पर की थी | कटरे की नियुक्ति के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता उचित शर्मा ने शासन से की गई अपनी शिकायत में कहा था , कि कटरे के पास आवश्यक योग्यता नहीं है | इस पद पर नियुक्ति के लिए एमबीबीएस व एमडी कम्युनिटी की डिग्री होना अनिवार्य है , या फिर अभ्यर्थी को एमबीबीएस और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में 10 वर्ष का अनुभव होना जरुरी है | बावजूद इस डिग्री के बिना ही कटरे को नियुक्ति दे दी गई | उचित शर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका लगाई  | जिसकी सुनवाई 24 जुलाई को हुई। मेरिट के आधार पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कटरे की ज्वॉइनिंग पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि विजेंद्र कटरे को बगैर हाईकोर्ट की अनुमति के कार्यभार ग्रहण न करने दिया जाए।