सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को बड़ी राहत दी है । कोर्ट ने आगामी आदेश तक अभिषेक सिंह की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दिया है । कोर्ट ने अभिषेक सिंह के खिलाफ दर्ज FIR में शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है । जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की संयुक्त बेंच ने यह आदेश जारी किया है ।
सुप्रीम कोर्ट से ही अहम आदेश आया है जिससे डॉ पुनीत गुप्ता को राहत मिल गई है। डॉ पुनीत गुप्ता को मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने सुको में अपील दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की वह अपील ख़ारिज कर दी है । अभिषेक सिंह और डॉ पुनीत गुप्ता की ओर महेश जेठमलानी ने सुको में पक्ष रखा ।