रायगढ़ की पूर्व कलेक्टर शम्मी आबिदी को राहत, अवमानना मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत |

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आईएएस अधिकारी और रायगढ़ की पूर्व कलेक्टर शम्मी आबिदी को हाईकोर्ट की अवमानना मामले में राहत मिली है । हाईकोर्ट ने उनकी जगह रायगढ़ के वर्तमान कलेक्टर को पक्षकार बनाने का आदेश जारी किया है । अवमानना मामले में हाईकोर्ट में जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच से पांच लाख का वारंट जारी होने के बाद रायगढ़ की पूर्व कलेक्टर शम्मी आबिदी ने हाईकोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत किया । 

दरअसल 2015 में रायगढ़ के बरमकेला के निस्तारी तालाब पर बेजा कब्जा को लेकर ग्रामीण रमनलाल निषाद ने याचिका दायर किया था और घोटाले का आरोप लगाया था । 2015 की याचिका के तीन साल बाद हाईकोर्ट के आदेश पर तत्कालीन कलेक्टर शम्मी उपस्थित नहीं हुईं तो उनपर अवमानना के लिए पांच लाख रुपए का जमानती वारंट जारी किया था । लेकिन इस दौरान उनका तबादला हो गया था । वहीं आदेश के तीन साल के बाद भी बेजा कब्जा नहीं हटाया गया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर रमनलाल निषाद ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी ।

 बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने शम्मी आबिदी को पांच लाख का जमानतीय वारंट जारी किया था । इस प्रकरण की हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शम्मी आबिदी ने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर कोर्ट को बताया कि अब वो रायगढ़ कलेक्टर नहीं है । इसलिये उनको हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं है और अब रायगढ़ में उनकी जगह दूसरे कलेक्टर की पदस्थापना है । इसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने शम्मी आबिदी को राहत प्रदान करते हुए उनकी जगह वर्तमान कलेक्टर को पक्षकार बनाने का निर्देश दिए हैं ।