राजनांदगांव | एक जगह राहत मिलती है, तो दूसरी जगह परेशानी बढ़ जाती है । चिटफंड कंपनी का मकडज़ाल जो पूर्ववर्ती सरकार में फैल रखा था | अब वहीं उनके करीबी लोगों पर भारी पड़ता दिख रहा है । राजनांदगांव के पूर्व सांसद व पूर्व महापौर समते सात अन्य लोगो के खिलाफ सिलसिलेवार पांच FIR दर्ज हुई है । पुलिस की माने तो यह FIR जिला सत्र न्यायालय राजनांदगाँव में दायर परिवाद पर जारी आदेश के बाद की गई है । यह सभी मामले निवेश कंपनी के बताए गए हैं, जिसमें निवेशकों से छल का मामला दर्ज किया गया है ।
दरअसल सरगुजा में भी इसी तरह के मामलों में दो FIR की गई थी, जबकि कुल 22 ऐसे मामले थे, जिनमें FIR का आदेश परिवाद पर दिया गया था । लेकिनइन मामलों में कार्यवाही पर रोक लगाने की रिट दायर की गई थी जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है । इसके बाद अपील में सुप्रीमकोर्ट में जाने पर एक मामले में अभिषेक सिंह को राहत मिल गई । सुप्रीम कोर्ट ने ‘नो कोरेसिव एक्शन’ का आदेश दे दिया ।
बतादें कि अभिषेक सिंह पर आरोप है कि, उन्होने अनमोल नामक चिट फ़ंड कंपनी का प्रचार किया । अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव समेत अन्य पर धारा 3,4,6 प्राईज चिट एंड मनीलांड्रिंग बैनिग एक्ट, निवेशकों की सुरक्षा एक्ट की धारा 10, धारा 420 और 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया है । अभिषेक सिंह और मधुसूदन यादव के ख़िलाफ़ यह FIR राजनांदगाँव के लालबाग थाने और खैरागढ़ थाने में दर्ज की गई है।