मवेशियों को सड़कों पर खुला छोड़ने पर हो सकती है छह माह की सजा |

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मध्यप्रदेश | राजगढ़ जिले की कलेक्टर निधि निवेदिता को सिंघम लेडी के नाम से जाना जाता है | उन्होंने सड़कों पर घूम रहे बेसहारा मवेशियों और उनके कारण हो रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए एक आदेश जारी किया है | कलेक्टर निधि निवेदिता ने जिले की सीमा में धारा 144 लागू करते हुए हिदायत दी है कि कोई भी पशु मालिक अगर अपने पशुओं को खुले में छोड़ता है जिससे यातायात बाधित होती है, तो उसके खिलाफ धारा 144 के तहत 6 माह की सजा सुनाई जा सकती है |


  बढती घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने दंड संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं | 16 सितंबर तक यह आदेश प्रभावी रहेगा | आदेश में उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति अपने मवेशी सड़क पर खुला नहीं छोड़ सकता | कोई भी पशुपालक अपने निजी पालतू पशुओं को सड़क पर नहीं छोड़ेगा, पशुओं का अवैध रूप से परिवहन नहीं किया जाएगा | आदेश में कहा गया है कि पशु मालिक अपने पशु को चराते समय यातायात बाधित नहीं करेगा और सार्वजनिक स्थल पर भी अपने पशुओं को नहीं छोड़ेगा | अगर आदेश का उल्लंघन किया जाता है उसके खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी | इसमें 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है |   

  बता दें बड़ी संख्या में गाय और बेसहारा मवेशी सड़कों पर घूमते नजर आ रहे हैं | हाईवे और शहरों में मवेशियों के जमावड़े के कारण न केवल यातायात बाधित हो रहा है बल्कि हादसे भी हो रहे हैं | अभी कुछ दिनों पहले एनएच-52 पर जिले के खिलचीपुर में 20 गायों को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी थी जिसमें 17 गायों की मौत हो गई थी | कलेक्टर निवेदिता ने कहा कि लोग मवेशियों को सड़क पर छोड़ देते हैं जिससे दुर्घटनाएं होती है | इसे रोकने के लिए यह आदेश पारित किया गया है | आदेश के बाद स्थिति में सुधार आया है | कलेक्टर ने कहा कि जो लोग इसे नहीं मानेंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी |