
सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों मामले की सुनवाई नई पीठ को सौंपा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को नवगठित तीन न्यायाधीशों की विशेष पीठ को सौंप दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया शामिल हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले आदेश पारित करने वाले न्यायाधीश इस पीठ का हिस्सा नहीं हैं।
सुनवाई में शामिल मामले
विशेष पीठ आवारा कुत्तों से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें कुत्तों को पकड़ने के खिलाफ नई याचिकाएं भी शामिल हैं। आज चार मामले सूचीबद्ध हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान मामला, 2024 की पहले उल्लेखित याचिका और एक अन्य जनहित याचिका शामिल हैं।
आश्रय स्थल बनाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगमों और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर कुत्तों के लिए आश्रय/पाउंड तैयार करें। इन स्थलों में नसबंदी, टीकाकरण और कृमिनाशक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अधिकारियों को सुनिश्चित करना होगा कि कुत्तों को सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाए और सभी आश्रय स्थलों पर सीसीटीवी निगरानी हो। प्रारंभ में 5,000 कुत्तों के लिए सुविधा बनाई जाएगी और समय के साथ क्षमता बढ़ाई जाएगी।
कुत्तों की भलाई और देखभाल
अदालत ने जोर दिया कि कुत्तों के स्थानांतरण से उनकी भलाई को खतरा नहीं होना चाहिए। आश्रय स्थलों में अत्यधिक भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, नियमित भोजन उपलब्ध कराना अनिवार्य है, और हर समय कम से कम दो जिम्मेदार कर्मचारी उनकी देखभाल करेंगे।