नई दिल्ली: दिल्ली में अब पुराने वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। पहले यह नियम 1 जुलाई 2024 से लागू होना था, लेकिन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने तकनीकी खामियों और प्रवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के चलते इसे स्थगित कर दिया है।
यह निर्णय मंगलवार को हुई CAQM की 24वीं पूर्ण बैठक में लिया गया, जिसमें दिल्ली सरकार और एनसीआर राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में तय किया गया कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (ANPR) प्रणाली में सुधार और NCR के पाँच हाई-व्हीकल-डेंसिटी जिलों—फरीदाबाद, गाजियाबाद, गुड़गांव, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत—में समान रूप से इस योजना को लागू करना ज़रूरी है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 जुलाई को लिखे पत्र में कैमरों की खराब स्थिति, सेंसर की गड़बड़ी और राज्यों के बीच डेटा एकीकरण की कमी जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि चरणबद्ध लागू करने से सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध ईंधन आपूर्ति बढ़ सकती है।
दिल्ली के मुख्य सचिव ने भी CAQM को पत्र लिखकर इस प्रतिबंध की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि केवल वाहन की उम्र के आधार पर ईंधन रोकना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की भावना के खिलाफ है और इससे मध्यम वर्ग प्रभावित होगा।
