नवाब मलिक को विशेष अदालत से राहत नहीं मिली, 7 मार्च तक ED की हिरासत में रहेंगे

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मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट ने झटका दिया है. विशेष अदालत ने नवाब मलिक की प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी है.

गौरतलब हो की नवाब मलिक को ईडी(प्रवर्तन निदेशालय) ने दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद विशेष अदालत ने उन्हें 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था. आज ईडी के पास उनकी हिरासत की अवधि खत्म होनी थी. लेकिन कोर्ट ने नवाब मलिक की हिरासत को 7 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है. 

ईडी का आरोप है कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों- हसीना पारकर,सलीम पटेल, और सरदार खान के साथ मिलकर मुंबई के कुर्ला में मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए एक आपराधिक साजिश रची. इस पैतृक संपत्ति की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है. ईडी ने दावा किया था कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस अपराध को अंजाम दिया गया. ईडी ने यह मामला दाऊद इब्राहिम और अन्य के खिलाफ हाल में राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी पर आधारित है. NIA ने UAPA की धाराओं के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की थी. महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का बयान PMLA के तहत दर्ज किया गया था.

नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में नवाब मलिक ने अपने ऊपर दर्ज मामले को खारिज करने की भी मांग की थी. इसी याचिका को लेकर बुधवार को हाई कोर्ट ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर ईडी से जवाब मांगा है. कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों से जुड़ी धन शोधन जांच में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है.