मुंबई / बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन को मुंबई क्राइम ब्रांच ने समन भेजा है | उन्हें यह समन कंगना रनौत के साथ ईमेल एक्सचेंज विवाद मामले में भेजा गया है | ऋतिक रोशन को आज सुबह 11 बजे क्राइम ब्रांच के क्रिमिनिल इंटेलिजेंस यूनिटमें आकर बयान दर्ज कराना होगा | इस मामले पर अब कंगना का ट्वीट आ गया है, जिसमें वो ऋतिक पर तंज कस रही हैं | यह मामला साल 2016 का है, जब ऋतिक रोशन ने कंगना रनौत के एकाउंट से 100 से ज्यादा ई-मेल मिलने की शिकायत की थी | कंगना रनौत ने तब दावा किया था कि ईमेल आईडी उन्हें ऋतिक रोशन द्वारा प्रदान की गई थी और वे 2014 तक लगातार उसी ईमेल आईडी से बातचीत कर रहे थे |
ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच विवाद उस समय बढ़ गया था, जब कंगना ने बिना नाम लिए ऋतिक को अपना एक्स बॉयफ्रेंड तक बता दिया | लेकिन ऋतिक ने कंगना के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया था | इस केस की जांच पहले मुंबई पुलिस की साइबर सेल ही कर रही थी, लेकिन दिसंबर 2020 में इसे Criminal Intelligence Unit के पास ट्रांसफर कर दिया गया | ये सब ऋतिक रोशन के वकील की अपील पर किया गया था | अब उसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की तरफ से ऋतिक रोशन को आज बुलाया गया है |
इस खबर के मिलते ही कंगना के कान खड़े हो गए और उन्होंने जल्दी से एक ट्वीट कर डाला | कंगनाने अपने ट्वीट में कहा- ‘दुनिया कहां से कहां पहुंच गई मगर मेरा बेवकूफ पूर्व ब्वॉयफ्रेंड अभी भी वहीं है, उसी मोड़ पे, जहां ये वक्त दोबारा लौट के नहीं जाने वाला’.ऋतिक और कंगना ने साथ में फिल्म काइट्स और कृष 3 में काम किया था | विवाद तब शुरू हुआ जब कंगना ने ऋतिक को अपना पूर्व ब्वॉयफ्रेंड बताया और उनके साथ रिश्ते में रहने का खुलासा किया | उन्होंने कहा था कि दोनों फिल्में करते वक्त वे एक-दूसरे को डेट कर रहे थे |
एएक्ट्रेस कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच अफेयर वाला मामला अब काफी पुराना हो चला है | अगर ऋतिक ने इस बात से हमेशा इनकार किया है तो वहीं कंगना भी लगातार अपने दावों पर जोर देती रही हैं | उसी केस में सबसे बड़ा पहलू है ई-मेल कांड जिसको लेकर काफी विवाद देखने को मिला है | यह मामला 2016 का है जब ऋतिक ने शिकायत की थी कि कोई फेक आईडी बनाकर उनकी तरफ से कंगना रनौत से बातचीत कर रहा था | वहीं दूसरी तरफ कंगना ने दावा किया था कि उन्हें ये मेल आईडी ऋतिक की तरफ से ही दी गई थी और दोनों साल 2014 से लगातार बातचीत कर रहे थे | साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 419 और आईटी एक्टर की धारा 66 (सी) और 66 (डी) के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी |