भोपाल। मध्य प्रदेश में कार्बाइड गन मामले ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। इसे लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। राजधानी भोपाल में भी इस प्रतिबंध को लागू किया गया है।
प्रदेश में अवैध पटाखा विक्रय के आरोप में बीएनएस की धारा 288 के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्रशासन ने बताया कि कानून के तहत अब किसी भी प्रकार का कार्बाइड गन निर्माण या बिक्री कड़ी कार्रवाई के दायरे में आएगा।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने गुरुवार, 23 अक्टूबर को हमीदिया अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक घायल को 5-5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध करवाई।
मध्य प्रदेश में अब तक इस हादसे में 316 लोग घायल हो चुके हैं। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि कार्बाइड गन का प्रयोग न करें और किसी भी अवैध पटाखा या विस्फोटक सामग्री की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
विशेषज्ञों का कहना है कि कार्बाइड गन अत्यंत खतरनाक होती है और इसके उपयोग से गंभीर चोटें और हादसे हो सकते हैं। राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से राहत और सुरक्षा उपायों को बढ़ाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सके।
