CBI की ‘सेफ कस्टडी’ से गायब हुआ करोड़ों का सोना , 103 किलोग्राम सोना गायब होने के बाद CBI ने अपने ही अफसरों के खिलाफ दिए जांच के आदेश

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चेन्नई / सीबीआई को अब अपने ही अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश मिले है | मामला अमानत में खयानत का है | इसके बाद सीबीआई को अपने ही अफसरों के खिलाफ कड़े कदम उठाने को मजबूर होना पड़ा है | तमिलनाडु में सीबीआई ने करीब 45 करोड़ रुपये कीमत के 103 किलोग्राम से भी अधिक सोने को छापेमारी में जब्त किया था। यह सोना सीबीआई की ‘सेफ कस्टडी’ में रखा हुआ था, जो ‘गायब’ हो गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सीबी-सीआईडी को मामले की जांच का आदेश दिया है।

सीबीआई ने 2012 में चेन्नई में सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दफ्तर में छापा मारा था। इस दौरान सोने की ईंटों और गहनों के रूप में 400.5 किलोग्राम सोना जब्त किया था। गायब हुआ सोना उसी का हिस्सा था। उसे सीबीआई के लॉक और सील में सेफ में रखा गया था। सीबीआई ने बताया कि उसने सेफ और वॉल्ट्स की 72 चाभियों को चेन्नै की प्रिसिंपल स्पेशल कोर्ट को सौंप दिया था। सीबीआई ने दावा किया कि जब्त किए जाने के दौरान सोने का वजन इकट्ठा किया गया था। लेकिन एसबीआई और सुराना के बीच कर्ज के मामले के निस्तारण के लिए नियुक्त किए गए लिक्विडेटर को सौंपते वक्त वजन अलग-अलग किया गया। और वजन में अंतर की यही वजह है।

जस्टिस प्रकाश ने सबमिशन को रिफ्यूज करते हुए एसपी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में सीबी-सीआईडी जांच का आदेश दिया। जांच को 6 महीने के अंदर पूरी करने का निर्देश देते हुए जस्टिस प्रकाश ने कहा कि स्थानीय पुलिस की तरफ से जांच कराने पर प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी।